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Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand 2020 – Apply Online

Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand 2020

लॉक डाउन के बाद, देश में लगभग सभी राज्यों में पेंशन योजना की सुविधाएं फिर से चालू हो गयी है देश का हर राज्य अपनी सुविधा के आधार पर अलग-अलग तरीके से लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है । ऐसी बीच उत्तराखंड राज्य ने भी विधवा/निराश्रित महिलाओं को लाभ देने के लिए पेंशन योजना चलाई हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पेंशन के रूप में कुछ सहायता राशि मुहैया करवाती है जिससे महिलाओं को सहयोग दिया सके।

उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से जो भी लाभ मिलता है उनसे पेंशनर्स बड़ी आसानी से अपना खाने पीने का खर्चा चला सकते हैं। विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं को साहिल करती है जिनका जीवन गरीबी की रेखा से यापन हो रहा हैं।

हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बतायेगें की विधवा पेंशन योजना के माध्यम से होने वाले लाभ क्या हैं कितने राशि एक लाभार्थी को दी जाती है और एक लाभार्थी कैसे योजना के लिए ऑनलाइन फार्म अप्लाई कर सकता हैं।

विधवा पेंशन योजना

उत्तराखंड पेंशन योजना का पूरा नाम इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना हैं। Vidhwa Pension Yojana के तहत, उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को 1000 रूपये सहायता राशि प्रतिमाह दिये जाते हैं।

यह सहायता राशि सीधा महिला के बैंक खाते अथवा पोस्ट ऑफिस जरिये लाभार्थी के खाते में दिये जाते हैं। इस उत्तराखंड पेंशन योजना में निराश्रित विधवा महिलाओं के भरण-पोषण के हेतु पात्र लाभार्थी में से ही बीपीएल चुने हुए परिवारों की महिलाओं जिनकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच है, को इस योजना में शामिल किया जाता हैं।

विधवा पेंशन योजना में लाभार्थी को जो भी लाभ दिया जाता है वो दो तरफ से दिया जाता है। पहली, राज्य सरकार 700 रूपये की वित्तीय सहायता करती है और 300 रूपये केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती हैं। इस प्रकार से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना लाभार्थियों को एक महीने में 1000 रूपये के हिसाब से पेंशन के रूप लाभ दिया जाता हैं। अब इस स्कीम में उत्तराखंड राज्य सरकार ने कुछ पात्रता, नियम और शर्ते भी रखी हुई हैं।

पात्रता

उत्तराखंड राज्य सरकार ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का पूरी तरह से लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता भी रखी जो कि लाभार्थी को लाभ लेने के लिए पूरी करनी पड़ती हैं। जो की इस प्रकार है –

  • महिला उत्तराखंड राज्य की निवासी होनी चाहिए।
  • पेंशन के लिए अप्लाई करने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी आवश्यक है ।
  • महिला बीपीएल परिवार की हो ।
  • बीपीएल से नहीं है तो उस महिला की मासिक आय 4000 रूपये महीना अर्थात 48000 वार्षिक (एक साल के लिए )आय होनी चाहिए।
  • अगर अप्लाई करने वाली महिला का कोई पुत्र है और यदि उसकी आयु 20 वर्ष से बड़ी है तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • पुत्र की आयु आयु 20 वर्ष से बड़ी है और महिला गरीबी में अपना जीवन जी रही है तो उसे इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

पेंशन योजना का लाभ

इन्दिरा गांधी निराश्रित विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार राज्य की महिलाओं के भरण-पोषण के लिए कुछ रूपये सहायता राशि के रूप में दिया जाता हैं।

  • निराश्रित विधवा महिलाओं को 1000 रूपये / महीना राशि
  • जिसमें 700 राज्य सरकार पेंशन के रूप में जारी करती हैं।
  • बाकि के, 300 रूपये केन्द्र सरकार पेंशन के रूप में जारी करती हैं।

दस्तावेज

निराश्रित विधवा महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती हैं। वे इस प्रकार है –

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र/वोटर आईडी
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • एक पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक अथवा पोस्ट ऑफिस खाता पासबुक

पेंशन योजना के भुगतान की प्रक्रिया

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत निराश्रित विधवा महिलाओं के भरण-पोषण के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि यानि जो भी लाभ दिया जाता है वो आपको त्रैमासिक मतलब हर तीन महिने में दिया जाता हैं जो कि अनुदान राशि महिला के बैंक खाते में या पोस्ट ऑफिस खाते में सीधे ट्रांसफर की जायेगी

विधवा पेंशन योजना के लाभ के लिए फार्म कैसे भरे पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें (Widow Pension Scheme Application From)

विधवा पेंशन का फार्म दो तरीको से से भर सकते हों ऑनलाइन और ऑफलाइन । अगर आप ऑफलाइन फार्म भरने के लिए हमने नीचे डाउनलोड बटन दिया है, पर क्लिक करके प्रिन्ट आउट निकालकर और पूरा फार्म भरकर (सही जानकारी भरे ) आवश्यक दस्तावेज लगाकर उसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दे।

ऑफलाइन फार्म यहाँ से ले

ऑनलाइन फार्म के लिए

ऑनलाइन फार्म भरने के लिए आपको यहां इस बटन (ऑनलाइन फार्म यहाँ भरे ) क्लिक करना हैं। क्लिक करने के बाद समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड का पोर्टल आपके सामने खुल जायेगा।

  • यहां आपको नागरिक सेवायें के ऑप्शन को चुनना हैं।
  • फिर आपको आवेदन करें, स्थिति जाने पर क्लिक करके नया ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना हैं।
  • जैसा कि हमने नीचे दी गयी फोटोज पर बताया हुआ हैं।

क्या जानकारी भरनी है

  • इस फार्म आपसे नाम, पिता/पति का नाम, पते का विवरण, मोबाइल नम्बर, ग्राम पंचायत, बैंक खाता नम्बर आदि आपसे पूछा जायेगा।
विधवा महिला पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाईयहाँ क्लिक करे
विधवा पेंशन योजना फार्मयहाँ क्लिक करे
भरे हुए आवेदन स्थिति जानेयहाँ क्लिक करे
उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग पोर्टलयहाँ क्लिक करे
Toll Free Number ( हेल्पलाइन नंबर )18001804094

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Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand 2020

Q.1 उत्तराखंड राज्य सरकार ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का पूरी तरह से लाभ लेने के लिए क्या पात्रता रखी है ?

महिला उत्तराखंड राज्य की निवासी होनी चाहिए। पेंशन के लिए अप्लाई करने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी आवश्यक है । महिला बीपीएल परिवार की हो । बीपीएल से नहीं है तो उस महिला की मासिक आय 4000 रूपये महीना अर्थात 48000 वार्षिक (एक साल के लिए )आय होनी चाहिए।

Q.2 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के भुगतान की प्रक्रिया क्या है ?

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत निराश्रित विधवा महिलाओं के भरण-पोषण के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि यानि जो भी लाभ दिया जाता है वो आपको त्रैमासिक मतलब हर तीन महिने में दिया जाता हैं जो कि अनुदान राशि महिला के बैंक खाते में या पोस्ट ऑफिस खाते में सीधे ट्रांसफर की जायेगी

Q.3 निराश्रित विधवा महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी ?

निराश्रित विधवा महिला के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र/वोटर आईडी, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता पासबुक अथवा पोस्ट ऑफिस खाता पासबुक दस्तवेज होने जरूरी है |

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